पंजाब सरकार ने उद्योग और व्यापार के लिए बड़ी राहत की घोषणा की : संजीव अरोड़ा
चंडीगढ़, 28 अक्टूबर : कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज यहां बताया कि पंजाब सरकार ने जनवरी 2025 में सभी इक्विटेबल मॉर्गेज (जहां जमीन को कोलेटरल के रूप में दिया जाता है) और अचल संपत्ति के गिरवीनामों यानी बैंक ऋणों के विरुद्ध कोलेटरल के रूप में रखे गए स्टॉक पर ऋण राशि का 0.25% स्टांप शुल्क और इक्विटेबल मॉर्गेज की रजिस्ट्री पर 1 लाख रुपये तक की सीमा के साथ अतिरिक्त 0.25% स्टांप शुल्क लागू किया था।
मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार का राजस्व प्रदर्शन अच्छा रहा है। हालांकि, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई, एपीएक्स चैंबर, सीआईसीयू, एफआईसीओ और एसएलबीसी जैसी कई औद्योगिक संस्थाओं ने इस व्यवस्था में दोहरे कर जैसे मुद्दों को उजागर किया था, क्योंकि अधिकांश औद्योगिक ऋणों में इक्विटेबल मॉर्गेज के साथ-साथ अचल संपत्ति का गिरवीनामा भी शामिल होता था।
अब तक क...








